नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक के लिए जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर भी कोई रोक नहीं लगाया है. बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई की.
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक.
वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ED द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यदि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी राहत की खबर होगी. मालूम हो कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नये हलफनामे में ED ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और केजरीवाल के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED के पास ‘बहुत ही मामूली विकल्प’ बचा था.